आरोपी लङकी को बहला-फुसलाकर ले गया था अपने घर। घर ले जाकर आरोपी ने दिया था वारदात को अन्जाम व किसी को बताने पर दी थी पीङिता व उसके परिवार को जान से मारने की धमकी। Facebook के माध्यम से हुई थी दोनों की आपस में जान-पहचान।
15 वर्षीय पीङिता लङकी ने बताया कि वह मूल रुप से आसाम की रहने वाली है और अपनी माता के साथ गुरुग्राम में रहती है। दिनांक 24.09.2019 को एक लङका (जिसको ये पहले से जानती है) इसके घर पर आया और इसे अपनी बहन से मिलवाने के लिए अपने घर ले गया। उसके घर में उस वक्त कोई भी नही था। वह लङका इसे अपने घर पर एक कमरे में लेकर गया तथा दरवाजे की कुंडी लगा दी और इसके साथ जबरदस्ती शारीरिक सम्बन्ध बनाए। शारीरिक सम्बन्ध बनाने के बाद इसे धमकी दी कि अगर इसने किसी को बताया तो वह इसे व इसके परिवार वालो को जान से मरवा देगा। वह लङका फिर इसके घर आया और इसे घुमाने के लिए ले जाने के लिए बोलने लगा। इसने मना किया तो उसने फिर से जान से मारने की धमकी दी। उसके बाद यह उसके साथ चली गई। इसने घर आने के बाद अपनी माँ को सारी बातें बता दी। इसकी माँ इसे लेकर थाना में आ गई और लीगल एडवाईजर पूजा राजपूत के समाने अपने ब्यान लिखवाए। पीङिता लङकी के उक्त ब्यानों पर थाना सैक्टर-5, गुरुग्राम में पोक्सो एक्ट की उचित धाराओं के तहत अभियोग अंकित किया गया। इस अभियोग में थाना सैक्टर-5, गुरुग्राम की पुलिस टीम ने तत्परता से कार्यावाही करते हुए इस अभियोग में शिकायतकर्ता/पीङिता बच्ची के साथ बलात्कार करने व जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को कल दिनांक 27.09.2019 को सैक्टर-5 टी-प्वाईन्ट के पास से काबू करने में सफलता हासिल की है। आरोपी की पहचान राहुल पुत्र पप्पू निवासी गाँव नुनेरा, जिला मथुरा, उत्तर-प्रदेश हाल निवासी गुरुग्राम, उम्र 19 वर्ष के रुप में हुई।
आरोपी से पुलिस पूछताछ में ज्ञात हुआ कि यह आटो रिक्शा चलाने का काम करता है व 5वीं तक पढा है। उपरोक्त अभियोग में शिकायतकर्ता/पीङिता के साथ इसकी दोस्ती फेसबुक पर हुई थी। दिनांक 24.09.2019 को यह उसे बहला-फुसलाकर अपने घर ले गया और उसके साथ बलात्कार किया तथा उसे डराते हुए इस बारे में किसी को ना बताने की धमकी दी। आरोपी को आज दिनांक 28.09.2019 को माननीय अदालत के सम्मुख पेश करके पुलिस हिरासत रिमाण्ड पर भेजा जाएगा। अभियोग अनुसंधानाधीन है।